हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा मामले में हुए सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए नैनीताल जिला प्रशासन ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी की संपत्तियों की जांच पड़ताल के लिए एक टीम काम कर रही है। आठ फरवरी को बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम, पुलिस, प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला और आगजनी हुई थी। इसमें हल्द्वानी नगर निगम की करोड़ों की संपत्ति को हिंसक उपद्रवियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था।
हल्द्वानी नगर निगम ने हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टर माइंड अब्दुल मलिक से 2 करोड़ 68 लाख के नुकसान की वसूली का नोटिस भेजा था। हल्द्वानी तहसील के माध्यम से अब्दुल मलिक से वसूली संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ी। इसी बीच कमलुवागांजा रोड पर मलिक के शैक्षणिक संस्थान होने का पता चला जो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होता था। बाकी अन्य संपत्ति नजूल पर थी।
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इसके बाद जिले में अन्य स्थानों पर मलिक की संपत्ति को खोजने का काम शुरू किया गया। इसमें नैनीताल तहसील के अंतर्गत भीमताल के सांगुड़ी गांव में अब्दुल मलिक की आठ नाली से अधिक भूमि होने का पता चला। एसडीएम परितोष वर्मा कहते हैं कि अब वसूली संबंधी प्रक्रिया नैनीताल तहसील के माध्यम से हो रही है। नैनीताल एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि प्रक्रिया के तहत पहले मलिक के घर पर साइटेशन भेजा गया था। इसके बाद जेल में जेल प्रबंधन के माध्यम से साइटेशन (नोटिस) भेजा गया है। इसमें राशि जमा करने के लिए कहा गया है। तय समयसीमा में राशि जमा न होने से पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को जमानत नहीं
हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया भी इस वक्त जेल में है। बनभूलपुरा स्थित कंपनी बाग की नजूल भूमि पर कब्जा कर स्टांप पेपर में बेचने और मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जीवाड़ा करने की आरोपी साफिया मलिक की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साक्ष्यों से छेड़छाड़ और फरार होने की आशंका जमानत नहीं मिलने की वजह बनी है।
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