Delhi Liquor scam घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।
बता दें कि केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन वहां से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करना है। सरकारी गवाह बनाना कोर्ट तय करता है। कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का समय ईडी तय करती है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी।
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दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल की टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
ये है ईडी का आरोप
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाला के किंगपिन हैं। ईडी को केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इनसे पता चला है कि केजरीवाल दो ईडी अधिकारियों की जासूसी कर रहे थे। ईडी के मुताबिक विजय नायर दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए घर में रह रहे थे। उन्होंने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कविता से मुलाकात की थी। ईडी के मुताबिक आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए बदला गया। रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिये गोवा चुनाव में किया गया।
क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब नीति 2021-22 में घोटाले के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता (किंगपिन) हैं। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। वह सहयोग नहीं कर रहे हैं।
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