Sandeshkhali News: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली कांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा है कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। आपको बता दें कि संदेशखाली में टीएमसी (TMC) से निलंबित शाहजहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य को हर तरह की सहायता की जरूरत है, वहां के लोग अपनी शिकायतें सीधे सीबीआई को बता सकेंगे।
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को एक पोर्टल बनाना होगा, रेप, कृषि भूमि बदलने , जमीन कब्जाने जैसी सभी शिकायतों की जांच CBI करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 15 दिनों के अंदर संदेशखाली इलाके में सीसीटीवी लगाना होगा। जांच कोर्ट की निगरानी में होगी। 15 दिनों के अंदर एलईडी लाइट लगाने का निर्देश है, कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य को सुरक्षित रखने की जरूरत है। 2 मई को अगली सुनवाई होगी, उस दिन सीबीआई प्राथमिक रिपोर्ट दाखिल करेगी।
कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर संदेशखाली पिछले कुछ समय से चर्चा में है। संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। मामले में उत्तम सरदार, शेख शाहजहां, शिबू हाजरा आरोपी हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदेशखाली से संबंधित पांच जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की ममता बनर्जी सरकार अब सीबीआई जांच नहीं रोक सकेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को कहा था कि संदेशखाली का 1 फीसदी सच भी बहुत शर्मनाक है, कोर्ट ने कहा था कि पूरा प्रशासन और सत्ताधारी दल इसके लिए 100 फीसदी जिम्मेदार है।
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