नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होंगे। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 17 मार्च को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया था।
आम आदमी पार्टी ने बयान में ईडी के समन को गैरकानूनी बताया। आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जब कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है तो ED बार-बार समन क्यों भेज रही है? ईडी के समन अवैध हैं।
दरअसल यह दूसरा मामला है जिसमें पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। ईडी ने रविवार को केजरीवाल को पहली बार एक साथ दो समन भेजे। इसमें जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पहली बार समन भेज कर पूछताछ के लिए 18 मार्च को तलब किया। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़े मामले में नौवां समन जारी कर उन्हें 21 मार्च को तलब किया है।
कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले सीएम केजरीवाल को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया थी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी। सात फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है। संजय सिंह की जमानत याचिका हाई कोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है।
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