इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ये दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका इजरायल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत गया है। इस बार दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे से राफा क्रॉसिंग की सुरक्षा करने के लिए तत्काल उपाय करने को लेकर याचिका दायर की थी। हालांकि, पिछली बार की ही तरह इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है।
नीदरलैंड के हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में राफा की सुरक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इजरायल से पिछले महीने दिए गए अपने ‘नरसंहार’ वाले फैसले का सम्मान करने की बात जरूर कही। आईसीजे ने अपने फैसले में कहा कि राफा में उपजी खतरनाक स्थिति अनंतिम उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करती है, जिसके लिए उसने 26 जनवरी को आदेश दिया था।
कोर्ट ने दो टूक कहा कि अब किसी और नए आदेश की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मौजूदा आदेश पूरे राफा सहित पूरे गाजा पट्टी पर लागू है। कोर्ट के मुताबिक, ‘नरसंहार कन्वेंशन’ के तहत इजरायल अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने को लेकर बाध्य है। इसको लेकर 26 जनवरी के फैसले में आदेश दिए गए थे।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हाल ही में इजरायल ने उत्तरी गाजा के बाद मिस्र की सीमा से लगे राफा क्रॉसिंग की तरफ अपने मिलिट्री ऑपरेशन को शुरू किया है। अब आईडीएफ राफा बॉर्डर की तरफ भागे हमास के आतंकियों की तलाश में वहां ऑपरेशन चला रहा है। ऐसे में राफा बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर दक्षिण अफ्रीका आईसीजे चला गया और वहां उसने इजरायल को राफा बॉर्डर पर अपने अभियान को रोकने के लिए आदेश देने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने दक्षिण अफ्रीका की इस मांग को ठुकरा दिया।
इससे पहले भी इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ही अंतरराष्ट्रीय अदालत गया था, लेकिन तब भी कोर्ट ने युद्धविराम के लिए इजरायल को आदेश देने के इंकार कर दिया था।
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