पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात पर गंभीरता जताई है कि किस प्रकार एक गैंगस्टर जेल में रहते हुए अपनी इंटरव्यू दे गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और इसके कानून व्यवस्था की स्थिति का असर देश की सुरक्षा पर पड़ता है। न्यायालय ने विशेष कार्यदल गठित कर पूरे मामले की जांच करने को कहा है। इससे पहले पंजाब सरकार ने इसके लिए अफसरों की लिस्ट न्यायालय को सौंपी थी।
एसआईटी में डीजीपी ह्यूमन राइट्स प्रबोध कुमार के अलावा एआईजी डॉ. एस राहुल और नीलांबरी जगदाले को शामिल किया गया है। न्यायालय ने इस इंटरव्यू को वेबसाईटों से हटाने व जेलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है।
न्यायालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए कि वे तत्काल इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करें ताकि नई विशेष जांच दल इस मामले की जांच शुरू करे। कोर्ट ने कहा कि अभिवक्ति की स्वतंत्रता चाहे मौलिक अधिकार है, लेकिन इससे सामाजिक व्यवस्था का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निष्पक्ष प्रेस और सूचना के जरिए जागरूक किया जाना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है लेकिन यह स्वतंत्रता अंतिम नही है।
वहीं इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रही एडवोकेट तनु बेदी ने कहा कि इस इंटरव्यू को देख कर कई युवा इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं, एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई को महिमामंडित किया जा रहा है। इंटरव्यू में लॉरेंस इन हत्याओं को सही बता रहा है। इंटरव्यू ने जेल सिस्टम की पोल खोली है। हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सीमांत राज्य है, यहां की कानून व्यवस्था का राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस इंटरव्यू को साइट से हटाया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जेलों में बॉडी स्कैनर्स सही तरीके से काम करें और जेल की दीवारों को ऊंचा कर दिया जाए तो इससे भी काफी फर्क पड़ सकता है। जेलों में जैमर पूरी तरह से नहीं लगाने पर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि कब तक आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं होने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए।
हाईकोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे 11 करोड़ की लागत से आएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने तत्काल बॉडी स्कैनर, सीसीटीवी और जैमर लगाए जाने के आदेश दिए हैं। ज्ञात रहे कि लारेंस बिश्नोई की इंटरव्यू कई सप्ताहों से विवाद का विषय बना रहा है और अब न्यायालय ने जांच दल बैठा कर इसकी सच्चाई सामने लाने को कहा है।
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