दिल्ली दंगा: पुलिस पर रिवाल्वर तानने वाला शाहरुख रहेगा जेल में, याचिका खारिज, दंगा फैलाने और हत्या की कोशिश का है आरोप
July 12, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

दिल्ली दंगा: पुलिस पर रिवाल्वर तानने वाला शाहरुख रहेगा जेल में, याचिका खारिज, दंगा फैलाने और हत्या की कोशिश का है आरोप

एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया

by WEB DESK
Dec 14, 2023, 07:31 pm IST
in भारत, दिल्ली
Delhi riots 2020 accused Shahrukh pathan got a bail

शाहरुख पठान ने पुलिस कॉन्स्टेबल पर तान दी थी रिवॉल्वर। (फाइल फोटो)

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपित शाहरुख पठान की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 9 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने कहा था कि शाहरुख पठान के मामले में ट्रायल में काफी देर हो रही है और वो पिछले तीन साल नौ महीने से हिरासत में है। इस मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं। इस मामले में एक चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट दाखिल की गई हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह हैं। सात मार्च को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रोजाना करने का आदेश दिया था लेकिन उसके बाद अब तक कोर्ट ने केवल सात बार ही सुनवाई की। उन्होंने कहा था कि इस मामले में अधिकतम सजा दस साल है।

उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उसने दिल्ली दंगे के दौरान पुलिसकर्मी पर रिवाल्वर तानी थी। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद की थी। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था। दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था। फरवरी 2020 में हुए दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे।

Topics: Delhi Riotsदिल्ली दंगे का आरोपीकड़कड़डूमा कोर्टkarkardooma courtShahrukh pathanशाहरुख पठानपुलिस पर रिवाल्वर तानीaccused of Delhi riotspointed revolver at policeदिल्ली दंगा
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Al Matin Masjid brahmapuri

ब्रह्मपुरी में अल मतीन मस्जिद का अवैध विस्तार सील, हिंदू समुदाय के विरोध के बाद MCD की कार्रवाई

गली नंबर 12 में स्थित मस्जिद

दहशत में हिंदू

मजहबी उन्मादियों द्वारा की गई आगजनी (फाइल फोटो)

दर्द बाकी है आज भी

फरवरी, 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस पर पथराव करते दंगाई (फाइल फोटो)

आज भी रिसता है लहू 2020 के दंगों को याद करके, कैसे भूल जाएं दिल्ली के खलनायकों को

दिल्ली दंगों पर आधारित फिल्म

2020 के दिल्ली दंगों पर आधारित भारत की पहली वन-टेक फीचर फिल्म ‘2020 दिल्ली’ का ट्रेलर लॉन्च

Supreme court

दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, ‘ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए’

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है कन्वर्जन : सीएम योगी

जिन्होंने ने बसाया उन्ही के लिए नासूर बने अप्रवासी मुस्लिम : अमेरिका में समलैंगिक काउंसिलवुमन का झलका दर्द

कार्यक्रम में अतिथियों के साथ कहानीकार

‘पारिवारिक संगठन एवं विघटन के परिणाम का दर्शन करवाने वाला ग्रंथ है महाभारत’

नहीं हुआ कोई बलात्कार : IIM जोका पीड़िता के पिता ने किया रेप के आरोपों से इनकार, कहा- ‘बेटी ठीक, वह आराम कर रही है’

जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

1984 दंगे : टाइटलर के खिलाफ गवाही दर्ज, गवाह ने कहा- ‘उसके उकसावे पर भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया, 3 सिखों को मार डाला’

नेशनल हेराल्ड घोटाले में शिकंजा कस रहा सोनिया-राहुल पर

‘कांग्रेस ने दानदाताओं से की धोखाधड़ी’ : नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का बड़ा खुलासा

700 साल पहले इब्न बतूता को मिला मुस्लिम जोगी

700 साल पहले ‘मंदिर’ में पहचान छिपाकर रहने वाला ‘मुस्लिम जोगी’ और इब्न बतूता

Loose FASTag होगा ब्लैकलिस्ट : गाड़ी में चिपकाना पड़ेगा टैग, नहीं तो NHAI करेगा कार्रवाई

Marathi Language Dispute

‘मराठी मानुष’ के हित में नहीं है हिंदी विरोध की निकृष्ट राजनीति

यूनेस्को में हिन्दुत्त्व की धमक : छत्रपति शिवाजी महाराज के किले अब विश्व धरोहर स्थल घोषित

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies