नई दिल्ली। पराली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है। पंजाब सरकार पराली निस्तारण को फ्री क्यों नहीं कर देती? पंजाब सरकार को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमांशु धूलिया ने कहा कि किसानों को विलेन बनाया जा रहा है। उनकी समस्या को कोई नहीं सुन रहा। उनके पास पराली जलाने के कुछ तो कारण होंगे, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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करीब सौ एफआईआर दर्ज की गईं
पंजाब सरकार ने कहा कि हमने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और करीब सौ एफआईआर दर्ज कर लगभग दो करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। पंजाब के छह जिले में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाया गया है। जस्टिस कौल ने कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों मिले।
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