वाराणसी। सुर्खियों में रहे वर्ष 2000 के संवासिनी प्रकरण में एमपी/एमएलए कोर्ट ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर 21 नवंबर को उपस्थित कराने को भी कहा है। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने यह आदेश पारित किया।
सन 2000 में सुर्खियों में रहने वाला संवासिनी प्रकरण एक बार फिर से चर्चाओं में है। रणदीप सुरजेवाला के विरुद सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने और तोड़फोड़ का आरोप है। इस केस में कोर्ट द्वारा राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर तलब किया गया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करना है। संवासिनी प्रकरण में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ पहले भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। इसके बावजूद वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
अगस्त 2000 में संवासिनी कांड को लेकर रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेसी नेताओं ने जिला मुख्यालय पर चक्का जाम किया था। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ तोड़फोड़ की थी। आयुक्त कार्यालय में जबरदस्ती घुसकर नारेबाजी की थी। पुलिस ने बल प्रयोग किया तो कांग्रेसी नेताओं ने पथराव कर दिया था। रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था।
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