सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शनिवार को पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े नौ वर्ष पुराने मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद शामिल हैं। तारा शाहदेव को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई थी।
मामले में आरोपितों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को अदालत ने आरोप का गठन किया था। सीबीआई की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया। आरोप है कि विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल द्वारा मारपीट की जाने लगी थी और धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था।
ये है मामला
वर्ष 2014 में प्रतिभावान खिलाड़ी तारा शाहदेव से रंजीत उर्फ रकीबुल ने स्वयं को हिन्दू बताकर शादी की। तारा शाहदेव से विवाह के बाद से ही रकीबुल उनसे मारपीट करने लगा। इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं दीं। मामला हाईप्रोफाइल था, संज्ञान में आते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबर कन्वर्जन का आरोप लगा। वर्ष 2015 में सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया था। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई। अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया।
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