दिल्ली सर्विस बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। अब यह कानून बन गया है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल, एक अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था।
राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सेवा विधेयक अब दिल्ली में कानून बन गया है। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा।
जानकारी के मुताबिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा और इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 2 में खंड (ई) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। ‘उपराज्यपाल’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। अब राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी।
बता दें कि एक अगस्त को दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद राज्यसभा में वोटिंग हुई थी, जिसमें 131 वोट समर्थन में और 102 वोट विरोध में पड़े थे। पहले मशीन से वोटिंग कराने की तैयारी थी, लेकिन मशीन में कुछ खराबी होने की वजह से फिर पर्ची से वोटिंग कराई गई थी।
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