गाजीपुर : सपा सरकार में धर्मार्थ कार्य मंत्री रहे विजय मिश्रा सहित दो लोगों को कोर्ट ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। एक न्यूज पोर्टल के पत्रकार ने 2017 में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पत्रकार ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री विजय मिश्रा ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। सजा के बाद अधिवक्ता द्वारा अपील अवधि तक जमानत पर छोड़े जाने की अर्जी दी गई। जिसे न्यायालय ने मंजूर कर जमानत पर रिहा कर दिया।
पत्रकार सुनील कुमार सिंह ने 12 मार्च 2017 को तहरीर दिया था। सुनील कुमार ने दावा किया था कि खबरों के माध्यम से उन्होंने विजय मिश्रा के द्वारा किए कार्यों की पोल खोली थी। खबरों से घबरा कर धमकी दी गयी। विजय मिश्रा के सहयोगी रहे दीपक वर्मा ने सुनील कुमार को मिलने के लिए बुलाया। पिस्टल तान कर उसने भी धमकी दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरांत आरोप पत्र पेश किया। बहस के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल दो गवाह पेश हुए।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने विजय मिश्र और दीपक वर्मा को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माना की सजा दी है। विजय मिश्रा के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की गई जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर दोनों को फिलहाल छोड़ दिया गया है।
टिप्पणियाँ