भोपाल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मानवता को शर्मसार करने के मामले में आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में सीधी के जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय द्वारा बुधवार को आदेश जारी किया गया है।
साकेत मालवीय ने बताया कि प्रवेश शुक्ला (30) निवासी ग्राम कुबरी थाना बहरी जिला सीधी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा-3(2) के अधीन निरूद्ध किया गया है। उसे केन्द्रीय जेल रीवा में रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीधी जिला प्रशासन द्वारा प्रवेश शुक्ला के कुबरी क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण को भी बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया।
मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति जनजातीय युवक पर पेशाब करते हुए दिख रहा था। वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीधी जिले के उक्त व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये थे। उसे मंगलवार देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को दोपहर में सरकारी अमला प्रवेश शुक्ला का घर ढहाने के लिए बुलडोजर और जेसीबी लेकर पहुंचा और उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।
जिला प्रशासन ने प्रवेश वर्मा के मकान के आसपास बने स्टोर रूम के दो कमरे, मेहमानों के लिए बनाए गए कमरे और सीढ़ियों के साथ ही मुख्य मकान के आगे के हिस्से को ढहाया है। राजस्व विभाग के अधिकारी सौरभ मिश्रा ने बताया कि फिलहाल 400 वर्ग फीट में बने अवैध हिस्से को गिराया गया है। वहीं, सिहावल एसडीएम आरपी त्रिपाठी का कहना है कि राजस्व टीम ने सुबह अवैध निर्माण की जगह को पहले चिह्नित किया, जिसमें मकान में किए गए निर्माण में से करीब एक तिहाई हिस्सा अवैध पाया गया। प्रशासन द्वारा अवैध हिस्से को ही ढहाया गया है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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