आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी। विभाग ने इसके लिए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 जारी किया है। इस फॉर्म का उपयोग व्यक्तिगत, पेशेवर और और छोटे कारोबारियों के आईटीआर भरने के लिए किया जाता है।
आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आईटीआर 1 और 4 फॉर्म भरने की सुविधा शुरू की गई है। आयकर विभाग ने बताया कि व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिए आईटीआर भरने की सुविधा शुरू की गई है।
विभाग ने जारी बयान में कहा कि जल्द ही अन्य आईटीआर के लिए फॉर्म जारी किया जाएगा। आयकर विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इससे पहले आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म 1, 2 और 4 का एक्सेल जारी किया गया था।
उल्लेखनीय है कि आईटीआर फॉर्म-1 वेतनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दाखिल किया जाता है। जबकि आईटीआर फॉर्म-2 उन व्यवसायों और पेशेवरों की ओर से दायर किया जाता है, जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सलाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
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