नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 हजार रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया है। अब बैंक से आपको दो हजार के नोट नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो हजार के नोट फिलहाल बाजार में वैध रहेंगे। ये अभी लीगल टेंडर रहेगा। 23 मई से 30 सितंबर तक आप इन नोट को बैंक में बदल सकते हैं। आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भी इन्हें बदला जा सकता है।
आपने ध्यान दिया होगा कि एटीएम से कई महीनों से दो हजार के नोट नहीं निकल रहे थे। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये कदम उठाया है। फिलहाल बाजार में मौजूद दो हजार के नोट वैध रहेंगे। इसलिए आम आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक इन्हें बैंक में वापस कर सकते हैं। यानी करीब चार महीने का वक्त है। वर्ष 2018 के बाद से दो हजार के नोट एटीएम से काफी कम निकल रहे थे। ये कोई नोटबंदी नहीं है।
एक बार में बीस हजार तक के नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि दो हजार के नोट कानूनी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप अभी बैंक ट्रांजेक्शन में दो हजार के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक दो हजार के नोट बदल सकते हैं। लोग अपने बैंक में दो हजार के नोट दें। आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भी एक्सचेंज करा सकते हैं।
आरबीआई की ओर से बताया गया कि नवंबर 2016 में 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट को पेश किया गया था। नोटबंदी के समय ये बाजार में आए थे। उस समय नोटों की कमी हो रही थी। अब 2000 रुपये के बैंक नोटों को पेश करने का उद्देश्य पूरा हो गया है। नोटों की उपलब्धता के बाद 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। अब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आरबीआई ने कहा कि यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का इस्तेमाल आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जाता है।
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