दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ओर से मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 29 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
4 मई को ईडी ने इस मामले में चौथी चार्जशीट दाखिल की थी। चौथी चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया गया है। ईडी की चौथी चार्जशीट 2100 पेजों की है। मनीष सिसोदिया इस मामले में 29वें आरोपित हैं।
1 मई को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल तीसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। स्पेशल जज एमके नागपाल ने तीसरी चार्जशीट में बनाए गए सभी आरोपितों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। ईडी ने 6 अप्रैल को तीसरी चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने तीसरी चार्जशीट में तीन लोगों राजेश जोशी, राघव मगुंटा और गौतम मल्होत्रा को आरोपित बनाया है।
ईडी ने कोर्ट को बताया कि गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी, राजेश जोशी को 8 फरवरी और राघव मगुंटा को 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये पहले अमित अरोड़ा को दिए गए और फिर दिनेश अरोड़ा को दिए गए। आखिरकार ये रकम आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कैंपेन को चलाने के लिए राजेश जोशी ने 77 लाख रुपये लिए। राजेश जोशी एक एडवरटाइजिंग कंपनी का प्रमुख था।
ईडी ने 6 जनवरी को दिल्ली शराब घोटाला मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 12 को आरोपित बनाया गया, जिसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया, उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा हैं। इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी।
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