जाति आधारित जनगणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार
July 22, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

जाति आधारित जनगणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार

जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट 3 जुलाई को सुनवाई करने वाली है, इसलिए अभी इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं

by WEB DESK
May 18, 2023, 05:33 pm IST
in भारत, बिहार
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट 3 जुलाई को सुनवाई करने वाली है, इसलिए अभी इस याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा।

17 मई को जस्टिस संजय करोल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह इस रोक को हटाए या हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश दे। पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को सर्वे को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक मानते हुए अंतरिम रोक लगाई है और 3 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद बिहार सरकार ने 9 मई को हाई कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस की जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, अगली सुनवाई पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी। तब तक जाति आधारित सर्वे नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाएं पहले खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई तो सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे प्रदान किया जाए ।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: जाति आधारित जनगणनाCaste Based CensusSupreme Courtसुप्रीम कोर्टपटना हाई कोर्टबिहार सरकारGovernment of BiharPatna High Court
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों को जानकारी देते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार

Lalu Prasad Yadav Land for job scam SC

Land for Job scam: लालू प्रसाद यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही रोकने से किया इंकार

नेपाल का सुप्रीम कोर्ट

नेपाल: विवाहित बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानिये कब से होगा लागू

Supreme Court

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, SC ने कार्टूनिस्टोंं और स्टैंडअप कॉमेडियनों पर की सख्त टिप्पणी

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने RSS और PM मोदी पर अपमानजनक कार्टून मामले में दिखाई सख्ती, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की जमानत खारिज

Uttarakhand Illegal Majars

हरिद्वार में 10 बीघा सरकारी जमीन पर बना दी अवैध मजार, हिंदू संगठनों में रोष, जांच के आदेश

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

मुरादाबाद : लोन वुल्फ आतंकी साजिश नाकाम, नदीम, मनशेर और रहीस गिरफ्तार

हर गांव में बनेगी सहकारी समिति, अब तक 22,606 समितियां गठित: अमित शाह

खुशखबरी! ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर अब दिल्ली सरकार खिलाड़ियों को देगी 7 करोड़ रुपये

पेटीएम ने राशि का भुगतान नहीं किया राज्य आयोग ने सेवा दोष माना

एअर इंडिया ने अपने बोइंग 787 और 737 विमानों की जांच के बाद कहा- कोई समस्या नहीं मिली

बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर राजनीति करने वाले घबराए हुए हैं : रविशंकर प्रसाद

बिना जानकारी के विदेश नीति पर न बोलें मुख्यमंत्री भगवंत मान

न्यायपालिका : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ सहन नहीं

“जापान फर्स्ट” का नारा देने वाली पार्टी जीती : क्या हैं इस जीत के मायने?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, पीएम मोदी ने कही ये बात

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • जीवनशैली
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies