आजमगढ़। मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 2014 में हुए मजदूर हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की पेशी शुक्रवार को एमपी – एमएलए स्पेशल कोर्ट में होगी। छह फरवरी 2014 को तरवा थाना क्षेत्र ऐराकला में हुए घटनाक्रम में अक्टूबर 2020 को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसी मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी।
गुरुवार को गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई के मामले में सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने बाद में शुक्रवार की तिथि तय की थी। वर्ष 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला में सड़क निर्माण के ठेके के विवाद को लेकर मुख्तार के लोगों ने ठेकेदार पर फायरिंग किया था। घटना में ठेकेदार तो बच गया था, लेकिन उसके दो मजदूर घायल हो गए थे। इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। इस मामले में मुख्तार समेत उसके करीबी लोगों के खिलाफ ठेकेदार ने तरवां थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। बाद में जनपद पुलिस ने इस मामले में गैंगेस्टर में कार्रवाई की थी।
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ था। इस केस में गाजीपुर की एमपी – एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद अफजाल की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई।
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