झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के रूप में एक रूम को नोटिफाइड किए जाने को चुनौती देने वाली अजय कुमार मोदी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। साथ ही मौखिक रूप से पूछा है कि यह व्यवस्था किस आधार पर की गई।
मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों के विधानसभा से नमाज कक्ष को लेकर एक रिपोर्ट मंगाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी पक्ष को देखते हुए इस संबंध में बनी कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। यह देखा जा रहा है कि देश के किन किन राज्यों के विधानसभा में नमाज कक्ष की व्यवस्था है। हाई कोर्ट ने मामले में झारखंड विधानसभा को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 18 मई निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के आग्रह को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई है।
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