पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर अब इनकम टैक्स विभाग की ओर से शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आयकर विभाग की ओर से बेनामी संपत्ति को लेकर नोटिस जारी की गई है। बेनामी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने बांदा जेल प्रशासन के जरिए मुख्तार अंसारी को दिया है। बताया जा रहा है कि कुल 127 करोड़ की बेनामी संपति को लेकर पहली नोटिस दिया गया है। पहले गाजीपुर की 12 करोड़ रुपये की बेनामी संपति की जानकारी मांगी गई है। नोटिस में कहा गया है कि 12 करोड़ की संपत्ति गणेश दत्त मिश्रा नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। जांच में पता चला कि गणेश दत्त मिश्रा की वार्षिक आय बहुत कम है। जिस कंपनी से लोन लिया गया उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग शेयर होल्डर और निदेशक हैं।
आयकर विभाग को जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी भी मामले से जुड़ी है। मुख्तार की पत्नी आफशा पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है। नोटिस में मुख्तार अंसारी से पूछा गया है कि जो संपति खरीदी गई उन पैसों का स्रोत क्या है? मुख्तार अंसारी के परिजनों की कंपनी ने आय कम होने पर भी लोन कैसे दिया?
मुख्तार अंसारी को इसी हफ्ते नोटिस का जवाब देना होगा। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गणेश दत्त मिश्रा ने एक करोड़ 29 लाख रुपये में संपत्ति खरीदी है, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नही है। विभाग की टीम ने जांच की तो पता चला कि उसने जमीन खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया था, उसमें मुख्तार के परिवार के लोग निदेशक और शेयर होल्डर हैं। इनमें एक शेयर होल्डर मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी है। उसे फर्जी एंबुलेंस मामले में पहले ही मुख्तार के साथ चार्जशीट किया गया है। ऐसे में साफ हो रहा है कि कनेक्शन मुख्तार अंसारी से जुड़ा है।
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