नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन के संबंध में अपलोड किए गए आपत्तिजनक वीडियो को तुरंत हटाएं। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि हर बच्चा चाहे वह सेलिब्रिटी का हो या आम आदमी का वो सम्मान का हकदार है। किसी बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में दुष्प्रचार फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आराध्या ने यू-ट्यूब टैब्लायड बॉलीवुड टाइम्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या ने बॉलीवुड टाइम्स पर अपने स्वास्थ्य एवं जीवन के बारे में फर्जी समाचार की रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था। याचिका में बॉलीवुड टाइम्स की इस रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आराध्या के नाबालिग होने के कारण उनके बारे में मीडिया द्वारा इस तरह की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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