दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
सिसोदिया अभी ईडी हिरासत में हैं। कोर्ट ने उन्हें 17 मार्च को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के सीज किए गए बैंक खाते से चेक के जरिए रोजमर्रा के खर्चों के बिल भुगतान की इजाजत दे दी थी।
सिसोदिया की ओर से कहा गया कि कोई भी एजेंसी अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है, लेकिन ईडी की हिरासत अर्जी में कहीं भी अपराध के तरीके का जिक्र नहीं है। ईडी यह भी नहीं बता पा रही कि अपराध क्या है। ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया है कि क्या किसी कमरे में इधर से उधर बैठाना जांच होती है।
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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