नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आज सिसोदिया की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
सीबीआई ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में सिसोदिया अभी ईडी हिरासत में हैं। 17 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के सीज किए गए बैंक खाते से चेक के जरिए रोजमर्रा के खर्चों के बिल भुगतान के लिए चेक जारी करने की इजाजत दे दी थी। ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
रामचंद्र पिल्लई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार अरुण रामचंद्र पिल्लई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिल्लई की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने पिल्लई को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिस पर स्पेशल जज विकास ढल ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने 16 मार्च को पिल्लई को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। इससे पहले 13 मार्च को कोर्ट ने पिल्लई की ईडी हिरासत 16 मार्च तक बढ़ा दी थी। 7 मार्च को कोर्ट ने पिल्लई को 13 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेजा था।
ईडी ने पिल्लई को 6 मार्च की रात गिरफ्तार किया था। ईडी ने इसके पहले पिल्लई के हैदराबाद स्थित ठिकानों पर छापा मारा था। पिल्लई दक्षिण भारत के शराब निर्माता समूह का प्रमुख व्यक्ति है। पिल्लई पर आरोप है कि उसने समीर महेंद्रू से रिश्वत लेकर दूसरे आरोपितों को दी। पिल्लई को इंडोस्पिरिट कंपनी का 32.5 फीसदी शेयर दिया गया था। इंडोस्पिरिट ने शराब घोटाले में 68 करोड़ का मुनाफा कमाया था, जिसे पिल्लई के बैंक खातों समेत दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। जनवरी में ईडी ने पिल्लई के स्वामित्व वाली करीब सवा दो करोड़ की संपत्ति जब्त की थी।
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