राष्ट्रीय राजमार्ग 74 में हुए जमीन मुआवजा घोटाले में मुख्य 10 आरोपियों के विषय में सुनवाई पूरी करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस शासन काल में हुए इस घोटाले का पर्दाफाश 2017 में किया गया था।
जानकारी के मुताबिक 2011 करोड़ के एनएच 74 घोटाले में पीसीएस अधिकारी रहे डीपी सिंह, अर्पण कुमार, संजय चौहान, विकास, भोले, भगत सिंह, रमेश सहित कुल 10 आरोपी हैं। इस मामले में तत्कालीन डीएम पंकज पांडे और एनएच के अभियंताओं को भी पहले आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।
आरोपियों ने एनएच 74 मामले में कृषि भूमि को अकृषि बनाने के लिए षड्यंत्र किए, जो जांच में पकड़ में आ गई। इस मामले में ईडी ने भी आरोपियों की अलग-अलग जांच की थी और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए थे। वहीं, इस मामले में पीएससी अधिकारी रहे डीपी सिंह को निचली अदालत ने मुख्य रूप से दोषी माना था और उनके खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए थे।
बहरहाल अब नैनीताल हाई कोर्ट में न्याय मूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सभी मामलों की सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
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