मुश्किलों से घिरे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें शुक्रवार को आतंकवाद के आठ मामलों और एक दीवानी मामले में सुरक्षात्मक जमानत दे दी। एक अन्य अदालत द्वारा भष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के 18 मार्च तक स्थगित करने के कुछ घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें यह राहत प्रदान की।
इमरान खान का दावा है कि इस्लामाबाद जाने पर उनकी हत्या हो सकती है। इसी के मद्देनजर उन्होंने कोर्ट से वर्चुअली तरीके से पेश होने की अनुमति मांगी थी। बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी से बच रहे हैं और अपने जमान पार्क स्थित घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इमरान खान के घर को उनके सैकड़ों समर्थकों ने घेर रखा है। पिछले कुछ दिन से समर्थकों की पुलिस और रेंजर्स से झड़प हो रही हैं।
जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद में पांच मामलों के लिए अदालत ने पीटीआई प्रमुख को 24 मार्च तक और लाहौर में तीन मामलों के लिए 27 मार्च तक जमानत दी है। इस बीच, न्यायधीश सलीम ने उन जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की जो इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज दीवानी मामले के खिलाफ दायर की थीं।
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