पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अणुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अडिग है। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्हें दिल्ली ले जाने संबंधी आदेश के स्थगन संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें दिल्ली ले जाने की अनुमति दिए जाने की मांग दोहराई।
दरअसल, गुरुवार को ही आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अणुव्रत को दिल्ली ले जाने की अनुमति दी है। दूसरी ओर, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उन्हें दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी है। इन दोनों आदेशों पर रोक लगाने के लिए अणुव्रत की ओर से शुक्रवार को एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अणुव्रत को दिल्ली ले जाने की अनुमति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
इधर, शाम होते-होते अणुव्रत मंडल ने तबीयत खराब होने का जिक्र किया और जाकर अस्पताल में भर्ती हो गए और शनिवार दोपहर तक वापस जेल चले आए हैं। इसी को आधार बनाकर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अणुव्रत के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक उन्हें आसनसोल की जेल में रखा जाना चाहिए।
इसके बाद ही ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि अणुव्रत मंडल कलकत्ता हाई कोर्ट को एक पेशेवर अपराधी की तरह गुमराह कर रहे हैं। अगर उनकी तबीयत खराब है, तो दिल्ली के एम्स में उनकी बेहतर चिकित्सा करवाई जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर यहां से दिल्ली भेजा जाना चाहिए।
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