नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी को कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरैशी को अपने खिलाफ यूपी में दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा।
अजीज कुरैशी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना शैतान से की थी, जिसके बाद रामपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। कुरैशी ने इसी एफआईआर को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इसके पहले अजीज कुरैशी ने एफआईआर निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुरैशी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली थी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुरैशी को दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है।
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