नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने दस्तावेजों के परीक्षण के लिए अगली सुनवाई 21 फरवरी को करने को कहा है।
24 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट 6629 पेज की है। आफताब को एकमात्र आरोपित बनाया गया है। चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है। आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को आफताब के आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने के लिए दिल्ली पुलिस को अनुमति दी थी। 22 दिसंबर, 2022 को आफताब ने कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली थी। उसने कोर्ट से कहा था कि वो अभी जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। 17 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसके वकील एमएस खान को बताया था कि आफताब का ई-मेल आया है कि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किया है लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जमानत याचिका दायर हो रही है।
साकेत कोर्ट ने 21 नवंबर, 2022 को आरोपित आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था। श्रद्धा आरोपित आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर कई टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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