सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग के लगाए गए 1,338 करोड़ के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया कि वह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के पास एक सप्ताह के अंदर जुर्माने की दस फीसदी रकम जमा करें।
कोर्ट ने एनसीएलएटी को निर्देश दिया कि वो 31 मार्च तक गूगल की याचिका का निस्तारण करें। इसके पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गूगल से पूछा था कि क्या गूगल यूरोप वाले मानक का पालन भारत में भी करने को तैयार है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर 2022 में एन्ड्रॉयड के लिए बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाया। एनसीएलएटी ने 4 जनवरी को प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और गूगल से जुर्माने की राशि का दस फीसदी जमा करने का आदेश दिया।
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