मोहन गार्डन इलाके में बुधवार को एक 12वीं छात्रा के चेहरे पर एसिड फेंकने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(एनसीपीसीआर) ने डीसीपी द्वारका और साउथ वेस्ट डीएम को नोटिस भेजा है। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद हमलावरों ने कहां से खरीदा। यह भारी लापरवाही का मामला है।
आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसिड के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का अनुपालन राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना है। लेकिन दिल्ली में एसिड कैसे खुले आम बिक रहा है इस सवाल का जवाब जिला अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर की एक टीम पीड़िता से मिलेगी और हर संभव मदद करेगी।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को मोहन गार्डन इलाके में स्कूल जाती लड़की पर दो लड़कों ने एसिड फेंक दिया। पीड़िता का इलाज सफदरजंग अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित लड़की का शरीर आठ प्रतिशत जला है।
टिप्पणियाँ