देवरिया जनपद की जेल में बंद रहने के दौरान अतीक अहमद ने जेल में बुलाकर एक प्रापर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी। आरोप यह भी है कि उस व्यवसायी को अपहरण करके जेल के अंदर पहुंचाया गया था।
इस सम्बंध में धमकी देने का अतीक अहमद का आडियो भी वायरल हुआ था। इस सम्बंध में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली तारीख 15 दिसंबर को अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाकर न्यायालय के सामने पेश किया जाय।
इस मामले में सीबीआई ने पूर्व सांसद अतीक अहमद व उसके पुत्र मो. उमर समेत करीब डेढ़ दर्जन लोगों को मुलजिम बनाया है। फिलहाल अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। मो. फारुक फतेहपुर जेल में बंद है। अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर समेत कुछ अन्य लोग भी जेल में बंद हैं।
बता दें कि दिसंबर, 2018 को रियल स्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने लखनऊ में एफआइआर दर्ज कराई थी। मोहित जायसवाल का आरोप है कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने कुछ लोगों को भेज करके गोमती नगर से उनका अपहरण करा लिया।
अपहरण करा करके उन्हें देवरिया जेल ले जाया गया। जेल के अंदर अतीक अहमद के गुर्गों ने उनके साथ मारपीट की और स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। जब सादे स्टाम्प पेपर पर दस्खत करने से मना कर दिया तब अतीक अहमद, उसका बड़ा बेटा उमर तथा उसके अन्य साथी गुफरान, फारुख, गुलाम व इरफान ने लोहे की राड से हमला कर दिया। उसके बाद स्टांप पेपर पर दस्तखत बनवा लिया और करीब 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा लिया।
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