यूपी के मुरादाबाद में थाना छजलैट के एक गांव में 4 वर्ष पूर्व युवती को घर से ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अदालत ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की जमा रकम में आधी रकम पीड़िता को देने के भी आदेश दिए।
मुरादाबाद के थाना छजलैट के गांव में 24 अप्रैल 2018 में गांव के पास रहने वाला युवक सुबहान अली रात में छत से चढ़कर घर में आया और आंगन में सो रही बेटी को जबरन ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। युवती की मां ने 25 अप्रैल 2018 को युवक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। मुकदमा विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट सुनील कुमार की कोर्ट में चला।
अभियोजन पक्ष विशेष लोक अभियोजक आनंद पाल सिंह ने रखा। दोनों पक्षों की दलीलें व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, अलग-अलग धाराओं में 40 हजार जुर्माना भी डाला। अदालत ने जुर्माने की जमा होने वाली रकम में से पचास फीसदी पीड़िता के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।
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