उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमाने ढंग से कब्जा की गई संपत्तियों पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है।
आदेश में कहा गया है कि एक माह के भीतर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करके रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी जनपदों में वक्फ बोर्ड की जितनी भी भूमि है, उसे वक्फ के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया जाए।
जानकारी के अनुसार, जांच रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का पूरा विवरण शासन को उपलब्ध कराना होगा। इस जांच के बाद वक्फ संपत्ति के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसके साथ ही वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी।
अगर कोई वक्फ की संपत्ति को गलत ढंग से बेचता है तो उस पर रोक लगाई जा सकेगी। सरकार ने राजस्व विभाग के वर्ष 1989 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है और कहा है कि जांच एक माह में ही पूरा करें। इससे वक्फ के नाम पर बंजर, ऊसर, भीटा जैसी सार्वजनिक सम्पत्ति को हथियाने वालों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी।
शासनादेश में कहा गया है कि ‘शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि राजस्व विभाग के 7 अप्रैल 1989 के एक शासनादेश के आधार पर प्रदेश में सामान्य भूमि जैसे-बजंर, ऊसर, भीटा आदि को भी वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अनियमितताएं हो रही हैं’।
टिप्पणियाँ