गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की साढ़े 11 करोड़ रूपये की दो संपत्तियों को कुर्क किया गया है। भारी पुलिस बल के साथ प्रयागराज के बम्हरौली में स्थित मुजफ्फर के घर और भूखंड को कुर्क कर लिया गया। प्रशासन ने इन दोनों संपत्तियों की कीमत साढ़े 11 करोड़ रूपये आंका है। घर के सामने संपत्ति को कुर्क किये जाने का बोर्ड भी लगा दिया गया है।
मुजफ्फर के खिलाफ कौशाम्बी जनपद के पूरामुफ्ती थाना में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना में पाया गया है कि मुजफ्फर ने अपराध जगत से अर्जित आय से इन संपत्तियां को अर्जित किया था।
आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर मुज्जफर ने गो तस्करी करके कई करोड़ की संपत्ति अर्जित की थी। मुज्जफर ने गो तस्करी का काफी बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था। कौशाम्बी, वाराणसी, भदोही एवं आस-पास के जनपदों में भी गो तस्करी करता था।
जानकारी के अनुसार मुजफ्फर और उसके गिरोह से जुड़े हुए सदस्यों की 17 संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। प्रयागराज जनपद के खुल्दाबाद थाना अंतर्गत बक्शी बाजार, नवाबगंज थाना अंतर्गत चफरी और हथिगहां, धूमनगंज थाना अंतर्गत बम्हरौली में स्थित संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। अभी तक 50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
गो तस्कर मुजफ्फर के खिलाफ 31 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अधिकतर मुकदमे गो हत्या, पशु क्रूरता, हत्या, जानलेवा हमला, गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर एवं भूमि कब्जा करने के दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार प्रयागराज के धूमनगंज थाने में बारह मुकदमे, थाना नवाबगंज में दो मुकदमा, थाना औराई में दो मुकदमा, थाना थरवई में तीन मुकदमा, थाना सैयदराजा में तीन मुकदमा, थाना पूरामुफ्ती में एक मुकदमा, थाना कोखराज में एक मुकदमा, थाना सैनी में एक मुकदमा, थाना अलीनगर में एक मुकदमा, थाना लंका में एक मुकदमा दर्ज है।
पुलिस ने बताया कि कुख्यात गो तस्कर माफिया मो। मुज्जफर जेल में बंद है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अवैध संपत्तियों के बारे में पता लगाया जा रहा है और फिर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
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