पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की एक बार फिर किरकिरी हुई है। वहां की एक अदालत ने उनके छोटे बेटे सुलेमान शाहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है।
कल पाकिस्तान की एक अदालत में मंनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन समन दिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री का बेटा सुलेमान हाजिर नहीं हुआ। लिहाजा अदालत ने सुलेमान और एक अन्य को उस केस में भगोड़ा घोषित कर दिया।
प्राप्त समाचारों के अनुसार, पाकिस्तान में 16 अरब रुपये के मनी लांड्रिंग केस में सुलेमान पर आरोप है। इस मामले में लाहौर की विशेष अदालत ने कल सुनवाई करनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का छोटा बेटा सुलेमान शाहबाज व एक अन्य संदिग्ध ताहिर नकवी अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। इस पर कड़ा रुख दिखाते हुए अदालत ने सुलेमान और ताहिर को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया।
पाकिस्तान के मशहूर अंग्रेजी दैनिक द डान की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों लोग समन जारी होने के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें फरार बताया जा रहा है। फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने सुलेमान और ताहिर के विरुद्ध गैरजमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 11 जून को उनके विरुद्ध रिपोर्ट दायर की थी।
फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने नवंबर 2020 में शाहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा शाहबाज और सुलेमान शाहबाज के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी मनी लांन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामला दायर किया था। सुलेमान और ताहिर नकवी के विरुद्ध गत 28 मई को गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था।
इसी मामले में अदालत ने एक अन्य संदिग्ध मलिक मकसूद के विरुद्ध भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, लेकिन उसका पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया था। जांच एजेंसी ने 11 जून को सुलेमान, ताहिर नकवी और मकसूद पर जारी हुए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एजेंसी की उस रिपोर्ट में कहा गया था कि वारंट की तामील नहीं की जा सकती, क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था, वह विदेश चला गया है।
हालांकि अदालत ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को सुनवाई में मौजूद रहने से एक बार छूट देने का अनुरोध स्वीकार कर तो लिया था, लेकिन यह निर्देश भी दिया था कि अगली सुनवाई में वह अदालत के सामने पेश हों। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले में सुनवाई अब 30 जुलाई तक स्थगित कर दी है। जांच एजेंसी ने दिसंबर 2021 में चीनी घोटाला के मामले में 16 अरब रुपये के मनी लांड्रिंग केस में शाहबाज और हमजा शाहबाज के विरुद्ध चालान पेश किया था।
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