वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज डॉ अजय कुमार विश्वेश के न्यायालय में सुनवाई पूरी नहीं हो पायी। 12 जुलाई को अगली तारीख पड़ी है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों को जज के सामने रखा। वाद की पोषणीयता को लेकर न्यायालय में दोनों पक्षों में दलीलें दी गईं। इंतेजामिया कमेटी के वकील अभय नाथ यादव ने दलीलों को रखा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि हमारी ओर से उनकी दलीलों पर अभी कुछ नहीं किया गया है। मुस्लिम पक्ष तारीख को आगे बढ़ाना चाह रहा है। हमें जब मौका मिलेगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। बची हुई दलीलें वो खत्म कर लें तब हम जवाब देंगे।
बता दें कि 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के साथ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर याचिका दी थी। 26 अप्रैल 2022 को न्यायालय द्वारा सर्वे का आदेश दिया गया। अजय कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। 6 मई को पहली बार सर्वे टीम मस्जिद में दाखिल हुई। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे
हुआ। 7 मई को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सर्वे टीम का विरोध कर दिया। उस दिन सर्वे नहीं हो पाया।
मुस्लिम पक्ष ने अधिवक्ता आयुक्त पर पक्षपात का आरोप लगाकर उनको बदलने की मांग की। 12 मई को न्यायालय से जारी आदेश में कहा गया कि अजय कुमार ही अधिवक्ता आयुक्त रहेंगे। साथ मे विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह और एक सहायक नियुक्त कर ताला खोल कर या तोड़ कर सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया।
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