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होम भारत उत्तर प्रदेश

लखनऊ में धारा 144 लागू, कांग्रेस के प्रदर्शन पर रोक

जुमे की नमाज के बाद बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू है। धरना व विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

by WEB DESK
Jun 13, 2022, 12:34 pm IST
in उत्तर प्रदेश
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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जुमे की नमाज के बाद बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसके मद्देनजर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू है। धरना व विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

ऐसे में यह जानकारी मिली कि नेशनल हेराल्ड मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया तो उनके समर्थन पर उप्र में कांग्रेस प्रदर्शन की योजना बना रही है। जिसके बाद हुसैनगंज थाना पुलिस की ओर से कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर गेट पर एक पोस्टर चिपकाया हुआ मिला। इसमें लिखा गया आज आप लोगों के द्वारा जुलूस प्रदर्शन निकाला, जबकि नियमानुसार इसकी अनुमति नहीं ली गयी है। इससे पहले ही संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने शहर में धारा 144 लागू कर रखी है। इसका पालन भी कराया जा रहा है।

इस आदेश के विपरित अगर आप लोगों की ओर से किसी प्रकार से धरना या जुलूस निकाला जाता है तो इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे और पुलिस कार्रवाई करने से नहीं चुकेगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: section 144 in Lucknowpicketingयूपी समाचारUP newsप्रदर्शन पर रोकलखनऊ में धारा 144धरना-प्रदर्शनProtest banned
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