संभल जिले के नाखासा थाना क्षेत्र में अपनी सगी बेटियों की हत्या के दोषी आरोपी पिता को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मुरादाबाद एडीजे-11 मोहित शर्मा की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में दोषी पिता को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सगी मासूम बहनों के कत्ल की घटना संभल के नाखासा क्षेत्र में 14 अप्रैल 2010 को घटित हुई थी। नाखासा के गुलजार नगर निवासी मोहम्मद अकबर ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे में कहा गया कि उसकी बहन नईमा का निकाह नाखासा निवासी उबैद के साथ हुआ था। पर निकाह के बाद से पति-पत्नी में विवाद रहने लगा। विवाद के साथ ही मुकदमेबाजी शुरू हो गई। इस बीच नईमा अपनी बेटियों के साथ अपने मामा के घर पर रहने लगी।
आरोप है कि घटना वाले दिन आरोपी उसके घर आया। पहले वह छोटी बेटी को अपने साथ घर ले गया और छुरी से मासूम का गला काट दिया। उसके बाद नईमा के घर के बाहर खेल रही दस साल की बड़ी बेटी को सरेआम मार डाला था। इस तरह आरोपी उबैद ने दोनों बेटियों की हत्या कर दी थी।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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