ज्ञानवापी मामला - कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग
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ज्ञानवापी मामला – कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग

by संवाद सूत्र
May 23, 2022, 06:25 pm IST
in भारत
ज्ञानवापी परिसर

ज्ञानवापी परिसर

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ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी में जिला जज के न्यायालय में पहले दिन की सुनवाई 45 मिनट तक चली। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि न्यायालय में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नही इस पर बहस हुई। इसके साथ ही अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को पढ़ने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की बात रखी गई। यह भी कहा गया कि सर्वे रिपोर्ट दी जाये ताकि मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ सके। आज की सुनवाई के बाद न्यायालय ने कल के लिये फैसला सुरक्षित रख लिया है। वही पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने सील परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा को लेकर याचिका दाखिल की है।

विष्णु जैन ने बताया कि न्यायालय में अपना पक्ष तभी रख पाएंगे जब हमें कमीशन की रिपोर्ट मिलेगी। उन्होंने कहा कि परिसर में पूजा पहले होती रही है। साथ ही तमाम साक्ष्य भी मिले हैं। इसलिए वहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, इस पर भी चर्चा हुई। हिंदू पक्ष की ओर से कुछ और सर्वे के प्रक्रिया को लेकर भी न्यायालय में अपनी बात रखी। वजू खाने के सामने की दीवार को हटाया जाये। कल न्यायालय तय करेगा कि ज्ञानवापी पर सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी। अधिवक्ता मदन मोहन ने बताया कि वर्शिप एक्ट पर कल चर्चा होगी। सभी याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी।

Topics: Gyanvapi caseज्ञानवापी मामलाकोर्ट कमिश्नरcourt commissioner
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