एमपी के खरगोन में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए पथराव और आगजनी की घटना के बाद जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश जारी है। सोशल मीडिया पर धारा 144 के अंतर्गत आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश हैं। मंगलवार को आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए शख्स को हिरासत में लिया है। इसके अलावा मंगलवार को इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता और कलेक्टर अनुग्रहा पी अपनी मौजूदगी में बेकरी कारखाने पर कार्रवाई की गई।
तहसीलदार योगेंद्र मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को बिस्टान रोड राजश्री जिनिंग मिल के पीछे स्थित अमजद कालू का बेकरी का कारखाना ढहाया गया। इस बेकरी के कारखाने के संबंध में नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बेकरी संचालक द्वारा निर्माण नियमों का पालन नहीं लिया गया। इनके द्वारा मिनिमम ओपन स्पेस (एमओएस) रखा जाना था। संचालक को कारखाने के सामने 12 मीटर और कारखाने के दोनों साइड में 4.50 व 4.50 मीटर स्पेस छोड़ना था। लेकिन नहीं छोड़ा गया। इस दौरान अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा, एएसपी डॉ. नीरज चौरसिया, एसडीएम मिलिंद ढोके व एसएएफ, आरएएफ और पुलिस बल मौजूद रहा।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट
खरगोन पुलिस द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है कि 10 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए पथराव व आगजनी की घटना के बाद खरगोन में धारा 144 लगाई गई थी। इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फ़ोटो, वीडियो व कमेंट आदि करने पर पाबंदी की गई थी। साहिल खान नामक शख्स ने इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी पर आपत्तिजनक पोस्ट की। जिसमें खरगोन को श्मशान घाट बनाने तथा इससे संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पुलिस ने संज्ञान लेकर यूजर को हिरासत में लिया है।
खरगोन पुलिस ने जनता से की अपील
पुलिस द्वारा जनता से अपील की जा रही है कि शहर में शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ पोस्ट, फोटो व वीडियो आदि को अपलोड व प्रसारित न करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके व एडमिन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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