हिजाब मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया है। वह इस पर सुनवाई करेगी कि स्कूल और कॉलेज मुस्लिम लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में हिजाब नहीं पहनने का आदेश दे सकते हैं कि नहीं।
कोई अप्रिय घटना न हो इसके मद्देनजर पुलिस ने बेंगलुरु में स्कूल, प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, डिग्री कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गेट के 200 मीटर के दायरे में जमावड़े या विरोध प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रोक करीब 14 दिन तक लागू रहेगी।
हिजाब की आड़ में अराजकता फैलाने से बाज आएं जिहादीः विहिप
विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने कहा है कि कर्नाटक के उडुपी से प्रारंभ हुआ हिजाब विवाद वास्तव में हिजाब की आड़ में जिहादी अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र है। हिन्दू समाज और देश के जागरूक नागरिक उनके इन षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देंगे। विहिप ने कहा कि जिहादी, हिजाब की आड़ में अराजकता फैलाने से बाज आएं। विहिप के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री और रोहतक स्थित हिन्दू महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र जैन ने बुधवार को बयान में कहा कि उडुपी के एक विद्यालय में 6 लड़कियों के विद्यालय का निर्धारित गणवेश न पहनने की नाजायज जिद ने एक चिंगारी का रूप धारण कर लिया। पीएफआई जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन संपूर्ण कर्नाटक में अराजकता निर्माण करने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। बागलकोट जैसे कई स्थानों पर जिहादियों की पत्थरबाजी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हिन्दू समाज एवं देश के जागरूक नागरिक उनके इन षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देंगे।
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