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22 वर्ष पूर्व हुए एमबीबीएस सीट घोटाला मामले में कांग्रेस के राज्यसभा संासद रशीद मसूद को दिल्ली की तीस हजारी अदालत के न्यायाधीश जेपीएस मलिक ने 2 पूर्व अधिकारियों सहित 4 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इनको आपराधिक साजिश,धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार की धाराओं 120 बी ,468, 420 में दोषी पाया व मसूद पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है मसूद के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहते हुए 1990-91 में मेडिकल कालेज में भर्ती घोटाला हुआ था, जिसमें त्रिपुरा के कोटे से छात्रों को प्रवेश दिलाने के नाम पर भारी गड़बडी़ हुई थी। मसूद ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनैतिकता बरती थी।
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