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बच्चो! पिछले दिनों अध्यादेश फाड़ने की बातें खूब हुईं। इसके पीछे राष्ट्रपति की बड़ी भूमिका रही। क्या आप अपने राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं? यदि हां तो आप समझदार बच्चे हैं, और यदि ना तो आप इस स्तम्भ को पढ़कर समझदार बच्चे बन सकते हैं।
इस समय श्री प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति हैं।
भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो राष्ट्रपति बन सकता है।
राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं।
राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है।
राष्ट्रपति को संसद में दो तिहाई बहुमत से पारित महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है।
किसी भी देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष को उस देश का प्रथम नागरिक और उनकी धर्मपत्नी को 'प्रथम महिला' माना जाता है।
संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक वह कानून का रूप नहीं ले सकता है।
राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सलाह और फिर अपने विवेक से काम करते हैं।
किसी केन्द्रीय मंत्री का पदत्याग पत्र राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होता है।
राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित 'राष्ट्रपति भवन' में रहते हैं। इस भवन के अहाते में 'मुगल गार्डन' है,जिसे वर्ष में एक बार आम लोगों के लिए खोला जाता है।
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