कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है, लेकिन कुछ लोगों को बाहर निकलने की छूट दी गई है। इनमें उत्पादन इकाई, परिवहन सेवा, भंडारण और जरूरी सेवा से जुड़ी दुकानों पर काम करने वाले लोग आदि शामिल हैं। इन्हें ई-पास दिया जा रहा है। ई-पास बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको ई-पास बनवाना है, लेकिन जानकारी नहीं कि कैसे अप्लाई करना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां आपको ई-पास बनवाने संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी।
ऐसे करें ई-पास के लिए आवेदन
ई-पास बनवानेके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके होम पेज में लेटेस्ट नोटिफिकेशंस का आप्शन नजर आएगा। वहां नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लिंक पर क्लिक करें। जहां एक नया पेज खुलेगा। अपने ई-पास टाइप का चुनाव करें नए पेज पर आपको भाषाओं में आगे बढ़ने का विकल्प मिलेगा। कर्फ्यू में ई-पास के लिए विकल्प चुनें और सबमिट कर दें।
- वेबसाइट www.delhi.gov.in पर क्लिक करें, आपके सामने अब ई-पास का फॉर्म खुल जाएगा
- इसमें फोन नंबर, नाम, पता, पास की अवधि, जिला व किस सेवा के लिए पास बनवा रहे हैं, यह जानकारी भरनी होगी
- आपको यहां पर अपना पहचान पत्र अपलोड करना होगा। फाइल की साइज 4 एमबी से अधिक नहीं होनी चाहिए
- इसके अलावा विजिटिंग कार्ड, दुकान, व्यवसाय का लाइसेंस आदि भी अपलोड करना पड़ेगा।
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