मथुरा जिला अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति का पक्ष सुनने के बाद अब ईदगाह इंतजामिया कमेटी का पक्ष सुना जाएगा। अदालत ने इसके लिए 5 जनवरी की तारीख तय की है।
25 सितंबर 2019 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने जनपद के न्यायालय में वाद दर्ज कराया था। श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है। 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है। कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है। पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए। इसी याचिका पर जिला जज की अदालत में मंगलवार को दो प्रतिवादी पक्षों ने अपनी बहस पूरी की। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति की तरफ से अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, हरि शंकर जैन ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने दूसरे पक्ष के वकीलों को 5 जनवरी को अपना पक्ष रखने को कहा है। शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कहा है हम सबूतों के साथ अपना पक्ष रखेंगे।
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