पटना हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के नजदीक बन रहे 4 मंजिला वक्फ कार्यालय को ध्वस्त करने का आदेश उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को दिया है। उच्च न्यायालय ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए यह आदेश दिया है।
पटना हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के नजदीक बन रहे 4 मंजिला वक्फ कार्यालय को ध्वस्त करने का आदेश उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को दिया है। उच्च न्यायालय ने इस निर्माण को अवैध मानते हुए यह आदेश दिया है। न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पांच जजों की विशेष पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी।
कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने वक्फ भवन के अवैध निर्माण को बनाने के निर्देश दिए और जिनके कारण जनता के करीब 14 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। कोर्ट ने निर्माण को ‘Bihar Building Bylaws’ के तहत अवैध करार दिया। इस बिल्डिंग को बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए बनवाया था जिसे वक्फ बोर्ड ‘मुसाफिरखाना’ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था।
कोर्ट ने पटना के नगर निगम को निर्देश दिया है कि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट निर्माण हटाने में असफल रहता है तो वह एक माह के भीतर ऐसा करें। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि आखिर कोविड महामारी में इतनी जल्दी ये निर्माण तैयार कैसे हुआ जबकि कहीं कोई काम सही से नहीं हो पा रहा था। बता दें कि ये मामला मार्च में पीठ के संज्ञान में आया था।
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