पुलिस ने हबीब मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 'पॉक्सो' अधिनियम की धारा 11 एवं 12 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामलों पर पूरी गंभीरता से जांच करके दोषियों का सजा दी जाएगी, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है।
स्कूली छात्राओं को अच्छे अंक देने के बहाने उनका यौन उत्पीड़न करने की घटनाओं का बढ़ना चिंताजनक है। तमिलनाडु का यह ताजा प्रकरण कानून का सख्ती से पालन करने की मांग करता है
तमिलनाडु से आई एक खबर में वहां स्कूल में पढ़ाने वाले हबीब मोहम्मद की ओछी और गंदी हरकतों का खुलासा हुआ है। मुदुकुलाथुर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई कि हबीब स्कूल की लड़कियों पर भद्दे कमेंट करता था, उन्हें फोन करके उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करता था।
प्रदेश के रामनाथपुरम जिले में मुदुकुलाथुर नामक स्थान पर सरकारी अनुदान से चलने वाले विद्यालय का 38 वर्षीय शिक्षक हबीब कक्षा नौ की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न करता आ रहा था। तमिलनाडु पुलिस ने शिक्षक की पहचान ए. हबीब मोहम्मद के तौर पर की, जो स्कूल में विज्ञान विषय पढ़ाता था। हबीब फोन करके उस छात्रा का यौन उत्पीड़न करता आ रहा था। रपट दर्ज होने पर, पुलिस ने ए. हबीब मोहम्मद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसके फोन का एक कथित ऑडियो अंश हासिल किया है। उसने कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ अश्लीलता की हद से बाहर बात करता सुना गया है। साथ ही, वह बच्चे को उसके माता-पिता को बताए बिना उसके घर आने का कह रहा है। बताया गया है कि फोन पर वह आवाज हबीब की ही है।
इतना ही नहीं, आडियो अंश में हबीब को स्कूल की कई अन्य छात्राओं को लेकर स्तरहीन और अश्लील बातें बोलते हुए सुना जा सकता है। हबीब पर आरोप यह भी है कि उसने लड़कियों को उसके साथ अश्लील हरकतें करने के लिए राजी होने पर ज्यादा अंक देने का वादा भी किया था। बहरहाल, पीड़ित छात्रा ने पूरी बात अपने परिवार बताई, बताया कि कैसे उसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। उसकी आपबीती सुनने के बाद परिवार ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध रपट दर्ज कराई थी।
रपट पर फौरन हरकत में आते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच का नेतृत्व स्वयं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोयोला इग्नाटियस और मुदुकुलाथुर पुलिस ने किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गत 23 जून को हबीब मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 'पॉक्सो' अधिनियम की धारा 11 एवं 12 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले की पुलिस ने छात्राओं से इस तरह के मामले की शिकायत देने के लिए आगे आने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि यौन उत्पीड़न के मामलों पर पूरी गंभीरता से जांच करके दोषियों का सजा दी जाएगी, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है।
आरक्षी अधीक्षक कार्तिक ने कहा है कि ऐसे अपराधों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध 'पॉक्सो' कानून और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजा जानकारी के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी के आदेश पर उस स्कूल में पिछले नौ साल से पढ़ा रहे उस शिक्षक हबीब मोहम्मद को बर्खास्त कर दिया गया है।
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