दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को ट्विटर को नोटिस जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून का पालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर न्यायालय यह नोटिस जारी किया है।
ट्विटर इंक का कहना है कि उसने नए आईटी नियमों का अनुपालन किया है। 28 मई को ही सूचना प्रौद्योगिकी कानून -2021 के नियम 4 के तहत एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश वाजपेयी का कहना था कि नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं की गई है। इस पर न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने केंद्र और ट्विटर इंक को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले को 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
ट्विटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत को बताया कि याचिका दाखिल करने की तारीख तक अनुपालन नहीं किया गया था, लेकिन अब ट्विटर ने नियमों का पालन किया है और एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि अमित आचार्य ने अपने वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार के जरिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसमें आईटी कानून के नियम 4 को लागू कर इसके तहत ट्विटर इंक और ट्विटर इंडिया को एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए जरूरी निर्देश देने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने 21 फरवरी को सोशल मीडिया कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और तीन माह में इन्हें लागू करने को कहा था। 25 मई को समयसीमा खत्म होने के बाद भी जब ट्विटर ने नए नियमों को लागू नहीं किया तो इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई।
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