मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से मानवता को शर्मनाक करने वाला मामला प्रकाश में आय़ा है, जहां एक हिन्दू लड़की ने जुबैर और उसके भाई पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने जबरन उससे कलमा पढ़वाया और उसे मंदिर जाने से रोक दिया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने दो भाइयों, जुबैर और शोएब, के साथ-साथ एक स्थानीय हाफिज आरिफ को गिरफ्तार किया है। मामला पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पीड़िता के बयानों के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पीड़िता एक निजी कॉलेज की छात्रा है।
क्या है पूरा मामला
सीहोर की रहने वाली छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में आपबीती को बयां किया है। उसने बताया कि इस मामले की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई, जब उसके ही घर के सामने रहने वाले जुबैर मंसूरी से उसकी बातचीत होने लगी। पीड़िता ने बताया कि शुरुआती दौर में बातचीत होती थी, धीरे-धीरे ये दोस्ती में बदल गई। पीड़िता का कहना है कि एक बार मैं जुबैर के घर गई थी। लेकिन, जब दोबारा मैंने मना किया तो उसने ब्लैकमेल किया औऱ कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो सबको बता देगा।
पीड़िता का आरोप है कि मई 2022 में अपने ही घर में उसने मेरे साथ रेप किया। परिवार को खत्म करने और बदनाम करने की भी धमकी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बाद में उसके भाई ने भी रेप किया।
मौलवी से करवाया धर्म परिवर्तन
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ब्लैकमेल करने की धमकी देकर एक दिन मुझे अपने घर बुलाया औऱ जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि वहां एक व्यक्ति बैठा था। वह इलाके की मस्जिद का मौलवी हाफिज आरिफ था। उसी ने जबरन मुझसे कई बार कलमा पढ़वाया और कहा कि अब से तुम मंदिर नहीं जाओगी। आरोपी ने पीड़िता का नाम जैनब मंसूरी रख दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी मौलवी ने मुझसे कहा कि मंदिर मत जाया करो, पूजा पाठ मत करो, कलमा पढ़ो और इस्लामिक रीति रिवाज सीखो।
मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 363, 366, 376 (2N), पॉक्सो एक्ट और मध्य प्रदेश धर्मान्तरण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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