रामपुर जनपद के जिलाधिकारी ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 4 करोड़ 64 लख रुपए की रिकवरी जारी की है। जमीन की खरीद में 4 करोड़ 64 लख रुपए की स्टांप चोरी की गई थी। यह मुकदमा जब रामपुर जनपद के जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किया गया। उसके बाद इस मुकदमे की सुनवाई हुई और 3 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी रामपुर ने अपने न्यायालय में यह निर्णय दिया कि जमीन की खरीद में स्टांप चोरी की गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को 4 करोड़ 64 लख रुपए जमा करना होगा।
लगभग 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी चार करोड़ 64 लाख रुपया अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से सरकारी खजाने में नहीं जमा किया गया। इसके बाद रामपुर जनपद के जिलाधिकारी ने अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया है। रामपुर जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की तरफ से यह नोटिस तहसील को भेजी गई है। तहसील के माध्यम से अब्दुल्ला आजम खान की चल अचल संपत्ति से यह धनराशि वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी।
जानकारी के अनुसार अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर जनपद की बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से जमीन खरीदी थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस प्रकरण में शिकायत की गई थी। शिकायत में पाया गया कि जमीन की खरीद में सर्किल रेट से कम स्टांप जमा किया गया था।
इस मामले में जिलाधिकारी रामपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ। इसकी सुनवाई 3 अप्रैल 2025 को पूर्ण होने के बाद इस पर फैसला जिला अधिकारी द्वारा दिया गया। अब अगर अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से धनराशि नहीं जमा की जाती है तो उनकी चल अचल संपत्ति से यह धनराशि वसूल की जाएगी।
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